रामपुर। सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। 40 साल तक जिस रामपुर नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान विधायक रहे। अब वह भी बीजेपी के खाते में पहुंच गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा के बाद उनकी विधायक की गई थी। फिर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई।अब आजम खान पर चल रहे मुकदमों की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। आजम खान (Azam Khan) के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान व अन्य आरोपियों पर 5 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाया है।
दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। जहां मुहम्मद आजम खान अब्दुल्ला आजम खान और पूर्व विधायक डॉ तंज़ीन फातिमा आरोपी है। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विवेचक नरेंद्र त्यागी और अब्दुल्ला के प्रस्तावक दिनेश गोयल की गवाही पूरी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट में बहस होनी बाकी है।
क्या है मामला?
वहीं, अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान के पक्ष के अधिवक्ता काफी समय से सुनवाई में देरी कर रहे है और किसी न किसी कारण को बताकर तारीख ले लेते थे। इस बार आजम खान के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हुए कहा कि उनके घर में शादी है, इस कारण अगली तारीख डाल दी जाए। इस एप्लीकेशन का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया।
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कोर्ट में बहस के बाद आज़म खान के पक्ष के अधिवक्ताओं की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया, लेकिन आगे को ऐसा ना हो इसलिए आजम खान व अन्य आरोपियों पर 5-5 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाया है। हालांकि, अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
MLA ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में दर्ज कराई थी FIR
बता दें कि, अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र के आरोप में रामपुर के नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ तंज़ीन फातमा ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद 27 महीने सीतापुर जेल में रहे थे। फिलहाल, अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।