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आजम खान की आवाज के नमूने की होगी जांच, इस मामले में कोर्ट ने दिए आदेश

azam khan

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रामपुर। सपा नेता आजम खां (Azam Khan) की आवाज के नमूने की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) लखनऊ में होगी। कोर्ट ने रामपुर के एसपी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के निदेशक को आदेश दिया है कि सात दिन के अंदर आजम खां के आवाज के नमूने लेकर पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई 03 दिसंबर को होगी।

जाने कब का है मामला

मामला साल 2007 का है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आजम खां (Azam Khan) ने एक जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा के बाद बसपा नेता धीर कुमार शील ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि आजम खां ने अपने भाषण में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तहरीर के बाद पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने 30 अक्तूबर 2021 को आजम खां पर आरोप तय कर दिए थे। इस मामले में आजम खां की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में चल रही है।

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में आजम खां की ऑडियो कैसेट चलाई गई थी। गवाह ने इस बात की पुष्टि की थी कि यह आजम खां की आवाज है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि आजम खां की आवाज के नमूने लेकर मुरादाबाद की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएं। मुरादाबाद की लैब के निदेशक ने कोर्ट को अवगत कराया था कि यहां इस तरह की जांच की व्यवस्था नहीं है।

इस पर कोर्ट ने बुधवार आदेश दिए कि आजम खां की आवाज के नमूनों और उपलब्ध ऑडियो कैसेट की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में कराई जाए। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने रामपुर के एसपी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के निदेशक को आदेश दिया है कि सात दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 03 दिसंबर को होगी।

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