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बेबी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी Johnson’s देगी 120 मिलियन डॉलर का हर्जाना, जानें क्यूँ

अंतर्राष्ट्रीय डेस्क.   विश्व भर में अपने बेबी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ( johnson and johnson) को 120 मिलियन डॉलर का हर्जाना भुगतना होगा. Johnson’s को ये आदेश मैनहेटन में स्टेट सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायधीश ने सुनाया है.  कंपनी पर ब्रूकलीन के एक दम्पति ने ये आरोप लगाया कि इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से महिला को कैंसर हो गया है.

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पति-पत्नी को हर्जाना देने का आदेश
कंपनी को यह हर्जाना ब्रूकलीन की एक महिला और उसके पति को देना होगा. इस महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का आरोप लगाया था. महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कंपनी को 1970 से पता था कि उनके टैल्कम पाउडर में हानिकारक केमिकल्स हैं जिनसे सेहत को नुकासन पहुंच सकता है, मगर कंपनी ने इस बात को छुपाकर रखा.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मैनहेटन में स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गेराल्ड लेबोविट्स ने, मई 2019 में 14 हफ्ते के ट्रायल के बाद डोना ओल्सन, 67 और रॉबर्ट ओल्सन, 65 के लिए एक जूरी की तरफ से घोषित 325 मिलियन डॉलर की राशि को कम कर दिया. लेबोविट्स ने 11 नवंबर को लिखा कि हर्जाने की राशि बहुत ज्यादा थी, और ओल्सन दंपती या तो 120 मिलियन डॉलर स्वीकार कर सकते हैं या हर्जाने को लेकर नया मुकदमा कर सकते हैं.

कंपनी ने फिर कही ये बात
हालांकि कंपनी ने महिला के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि ‘हम कैंसर से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं, यही वजह है कि तथ्य इतने अहम हैं. हमें अब भी भरोसा है कि हमारा टैल्क सुरक्षित है और इससे कैंसर नहीं होता.’

पहले भी लग चुके हैं आरोप
इस कंपनी पर उनके उपभोक्ताओं ने आरोप लगाए थे कि इनका इस्तेमाल करने से उनकी सेहत पर इसका बेहद खराब असर पड़ा है. कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वाले कई ग्राहकों ने कंपनी पर कई गंभीर लगाए हैं जिसमें खतरनाक केमिकल्स का उपयोग सबसे मुख्य और आम है. एक अमेरिकी कोर्ट ने फरवरी में भी कंपनी पर 475 करोड़ का जुर्माना लगाया था. इस मामले में जैक्लिन फॉक्स नाम की महिला की ओवेरियन कैंसर से मौत हो गई थी.

 

 

 

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