भदोही। भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र अदालत ने खारिज कर दी।
विजय मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में अर्जी दी थी जिस पर मंगलवार की तारीख तय थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने बताया कि अदालत ने मिश्रा की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध में अभी विवेचना चल रही है, ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।
विधायक मिश्रा 16 अगस्त से चित्रकूट जेल में बंद हैं। उनके एक रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने कारोबार और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए विधायक, उनकी पत्नी राम लली और बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ चार अगस्त को गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
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पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के मुताबिक राम लली और विष्णु के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हुआ है और दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की दो टीमें लगी हुयी हैं।