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बाहुबली विजय मिश्र को तीन साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Vijay Mishra

Vijay Mishra

भदोही। ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र (Vijay Mishra) को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में सोमवार के तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। साल 2009 के मामले में एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने फैसला सुनाया। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। आगरा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को भदोही कोर्ट में पेश किया गया।

चार बार विधायक रहे विजय मिश्र के खिलाफ 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बसपा सरकार में उनके खिलाफ साल 2009 में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद मुकदमे की सुनवाई लंबित हो गई। हालांकि 2020 में जेल जाने के बाद उसे उनके नए और पुराने मामले में सुनवाई तेज हुई।

करीब 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।

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विधायक विजय मिश्रा तीन बार सपा और चौथी बार निषाद पार्टी से विधायक चुने गए। ज्ञानपुर विधानसभा एक ऐसी सीट थी जिस पर आजादी के बाद कोई दोबारा विधायक नहीं हुआ लेकिन विजय मिश्र इस सीट से चार बार विधायक हुए जिसे लेकर उन पर आरोप लगते रहे कि अपने बाहुबल से जीत दर्ज की।  2017 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया था।

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