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धार्मिक स्थल के पास मांस बिक्री पर बैन, रेस्टोरेंट भी बंद होंगे

लखनऊ में अब धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर बैन लगा।

Desk by Desk
02/10/2021
in उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, लखनऊ
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लखनऊ। UP की राजधानी लखनऊ में अब धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर बैन लग गया है। लखनऊ नगर निगम ने इस फैसले को लागू करने के लिए धार्मिक स्थलों से इस निर्धारित दायरे में किसी भी ऐसी दुकान या रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित करने यानी वहां से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। मेयर ने इस फैसले के कागजात जिलाधिकारी को भेज दिये हैं।

सूबे में अगले साल होने जा रहे चुनावों में बस चंद महीने बचे है। वहीं, नगर निगम पर भी आने वाने चुनावों का रंग चढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को हुई निगम की इसी बैठक में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को परमानेंट दुकानें आवंटित करने का फैसला भी लिया गया।

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नगर निगम ने शहर के  आठ वार्डों के नाम बदले

लखनऊ नगर निगम ने आठ वार्ड के नाम बदल दिए हैं। इन वार्ड के नाम बदलकर भगवान परशुराम, महर्षि और केशव नगर जैसे नाम रख दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक में पास किया गया। जानकारी के मुताबिक, नगर निगम कार्यकारिणी समिति की ये बैठक मेयर संयुक्ता भटिया की अगुवाई में हुई। इसी दौरान आठ वार्डों के नाम बदलने को मंजूरी दी गई हैं।

वहीं, लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में हैदरगंज द्वितीय वार्ड का नाम बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुल्लागंज प्रथम का नाम महर्षि नगर, फैजुल्लागंज तृतीय का नाम डॉक्टर केशव नगर और फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड करने का फैसला लिया गया। इसी तरह विद्यावती द्वितीय का नाम परशुराम वार्ड, विद्यावती प्रथम का नाम माधवनगर, अयोध्यादास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जानकीपुरम प्रथम का नाम भाऊ राव देवरस वार्ड रखने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।

Tags: LDALucknowSanyukta Bhatiaup
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