Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

बांदा : दंपत्ति और उनके दो बच्चों की हत्या के आरोपी को अदालत ने दी मौत की सजा

मौत की सजा

मौत की सजा

बांदा जिले की एक अदालत ने एक दंपत्ति और उनके दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा  सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिले की फौजदारी अदालत के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) आशुतोष मिश्रा ने शनिवार को कहा, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 31 जनवरी, 2018 को तड़के करीब पांच बजे शहर कोतवाली क्षेत्र में कारोबारी महादेव यादव (Mahadev Yadav) (40), उसकी पत्नी चुन्नी (35) और दो बेटों पवन (10) एवं राजकुमार (आठ) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए महादेव के रिश्ते के भाई अमित उर्फ गोलू यादव को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।”

मोस्ट वांटेड इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो के घर को पुलिस ने किया कुर्क, 2019 से है फरार

उन्होंने बताया कि अमित की मां देवा और उसके मामा देवीदीन उर्फ भगवानदीन को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। एडीजीसी मिश्रा ने कहा, “घटना के समय महादेव और चुन्नी अपने घर में अपने बेटों पवन, राजकुमार और बेटी नयनसी (नौ) के साथ सो रहे थे। तभी करीब पांच बजे तड़के दीवार फांदकर अमित उर्फ गोलू उनके घर में घुसा और दंपत्ति सहित पवन एवं राजकुमार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस दौरान नयनसी ने छिपकर अपनी जान बचा ली और वही अदालत में घटना की चश्मदीद गवाह रही।”

एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में नयनसी सहित कुल छह गवाह अदालत में पेश किए गए थे. उन्होंने कहा, “पुलिस ने हत्या के छठे दिन अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में हैं।”

हाथरस केस : डीएम प्रवीण कुमार से CBI करेगी पूछताछ, पूर्व एसपी और एसडीएम से भी होंगे सवाल

मिश्रा ने बताया कि अमित को शक था कि महादेव के उसके परिवार की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और इसलिए उसने यह हत्याकांड किया। अमित और महादेव के बीच कुछ दिन पूर्व इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था।

Exit mobile version