दो दिन बाद से बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का नियम बदलने वाला है। दिसंबर महीने से रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा हर रोज हर समय यानी 24×7 उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि RTGS के जरिए आप किसी भी दिन किसी भी समय में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। वर्तमान में यह सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में फैसला किया था कि RTGS सुविधा को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले के साथ ही रिज़र्व बैंक ने कहा था कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद भारत उन चुनिंद देशों की फेहरिस्त में शामिल होगा, जो 24x7x365 लार्ज वैल्यू रियल टाइम पेमेंट सिस्टम की सुविधा देती हैं।
अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड दो लाख से अधिक नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1.39 करोड़ के करीब
यह एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने का सबसे फास्ट मोड है। लेकिन एक ही बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में RTGS के जरिए फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसमें फंड ट्रांसफर की कम से कम सीमा दो लाख रुपये हैं। RTGS मोटी रकम ट्रांसफर करने वाला मोड है। इसमें भी किसी तरह का फंड ट्रांसफर शुल्क नहीं हैं। लेकिन ब्रांच में RTGS से फंड ट्रांसफर कराने पर शुल्क देना होगा।
ज्ञात हो कि NEFT का नियम पहले ही बदल चुका है. पिछले साल दिसंबर महीने में ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया गया। इस बदलाव के बाद अब बैंकिंग ट्रांसफर के तहत एनईएफटी 24x7x365 उपलब्ध है। NEFT के जरिए फंड ट्रांसफर किए जाने की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। जबकि, मैक्सिमम लिमिट अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग होती है।
माइकल होल्डिंग ने कहा- भारत को धोनी के ‘कौशल और रवैये’ की कमी खल रही है
इन दोनों पेमेंट मोड में कुछ जानकारी मांगी जाती है जो इस प्रकार है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली राशि, लाभार्थी ग्राहक का खाता नंबर, लाभार्थी बैंक और शाखा का नाम, लाभार्थी का नाम और लाभार्थी बैंक शाखा का IFSC कोड आवश्यक होता है।
एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि NEFT/ RTGS/ IMPS के माध्यम से ट्रांसफर करते समय बैंक खाते से पैसा डेबिट हो गया, लेकिन लाभार्थी खाते को अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या पैसे वापस मिलेंगे? इसका जवाब है- हां। यदि किसी कारणवश लाभार्थी के बैंक अकाउंट में इन तीनों माध्यम में से किसी एक से भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो बैंक एक घंटे के भीतर ट्रांसफर की गई रकम को बैंक को वापस कर देगा। एक बार राशि बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद, यह राशि बैंक द्वारा आपके खाते में वापस डाल दी जाएगी।