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बीबीएयू में आरक्षण नियमों का दुरुपयोग कर हुई प्रोफेसर की नियुक्ति

बीबीएयू में आरक्षण नियमों का दुरुपयोग bbau

बीबीएयू में आरक्षण नियमों का दुरुपयोग

लखनऊ। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के प्रॉक्टर प्रो. बीबी मलिक की नियुक्ति में घपले की शिकायत हुई है। एक अधिवक्ता ने प्रो. मालिक की गलत नियुक्ति की शिकायत कुलपति बीबीएयू को मेल के की गई है। शिकायत के अनुसार प्रो. मालिक ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 2002 की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हुए थे और 2 साल बाद वहीं पे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हुए थे।

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दोनों ही बार प्रो. मालिक ने एससी सीट पे दावेदारी पेश करते हुए नौकरी पाई थी। राज्य आरक्षण नियमो के अनुसार व्यक्ति का जिस राज्य में जन्म हुआ है, सिर्फ वहीं आरक्षण का दावा कर सकता है और एक राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति को दूसरे राज्य में जाने पे राज्य की सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रो. मालिक ओडिसा राज्य के निवासी हैं और उनका जाति प्रमाणपत्र भी वहीं का हैं। प्रो. मालिक की पुरानी सर्विस में भी यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किया था। प्रो. मालिक काशी विद्यापीठ वाराणसी से बीबीएयू आए थे जिसमे उन्होंने अपनी पूरी पास्ट सर्विस जुड़वाई हैं। सभी नियमों व प्रमाण के साथ उनकी शिकायत कुलपति से की गई है।

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