लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह ओटीएस में ज्यादा से ज्यादा बकायेदारों को इसके फायदे बताएं और इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए उन के दरवाजे को भी खटखटाएं।
इस योजना का लाभ किसान भी उठा सकते हैं क्योंकि उनके नलकूप के बिल पर लगने वाले सरचार्ज की भी ओटीएस के माध्यम से माफी हो सकती है। ओटीएस में पंजीकरण कराने के बाद बड़े बिजली बकायेदारों की मूल बिजली दर पर लगने वाले सर चार्ज की शत प्रतिशत माफी होगी और उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल बिजली बिल ही भरना होगा।
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बिजली विभाग में चल रही एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने की तिथि अब 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत बिजली उपभोक्ताओं को सर चार्ज में शत-प्रतिशत माफी मिल रही है।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिलाने के लिए बिजली अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह 15 अप्रैल तक बड़े बकायेदारों से लेकर किसान को भी इस योजना का लाभ दिलाएं। हो सके तो उनके दरवाजे पर जाकर इसके फायदे गिनाए।