नई दिल्ली/रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। साल 2017 के यूपी चुनाव में अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की सुआर विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था।
इस मामले में अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अब्दुल्ला आजम के मामले में सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दी गई दलीलें खारिज कर दीं और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।