मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नवी मुंबई में स्थित सदगुरु होटल एंड बार का लाइसेंस ठाणे जिलाधिकारी ने रद्द कर दिया है। समीर वानखेड़े इस समय खुफिया राजस्व निदेशालय में कार्यरत हैं।
यह कार्रवाई मद्य निषेध अधिनियम की धारा 54 के तहत की गई है। कलेक्टर ने कार्रवाई की वजह बताते हुए कहा कि वानखेड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था।
ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद, नार्वेकर ने होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया। इस बार को शराब, हल्के शराब, शराब और किण्वित शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।
कलेक्टर की जांच में यह पाया गया कि वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था। लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी। लेकिन वानखेड़े उस समय 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
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कलेक्टर ने मंगलवार को फाइल पर हस्ताक्षर किए, आज यानी बुधवार को आबकारी आयुक्त और वानखेड़े को आदेश की आधिकारिक सूचना दी जाएगी।