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योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मृत लोगों की पत्नियों को मिलेंगे भूमि के पट्टे

योगी सरकार अब एक बड़ा काम करने जा रही है। सरकार ने तय किया है कि कोरोना महामारी से जिन महिलाओं के पति की मौत हो गयी है और इनमें से जिनके पास रहने को आवास और जीविका के लिए रोजगार नहीं है, उनको कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जायेगा।

सरकार गांव, गरीब, किसानों की समस्याओं के निदान को लेकर सरकार लगातार सक्रिय है। इसके चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिसंबर में लंबित वरासत मामलों का निस्तारण करने का अभियान चलवाया। मुख्यमंत्री ने कोरोना से लोगों के बचाव एवं इलाज के लिए राज्य के सभी गांवों में सफाई अभियान चलवाने के साथ ही हर गांव को सैनिटाइजेशन करवाया और ग्रामीणों को दवाएं मुहैया करवायीं। अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले ग्रामीणों की अविवादित वरासत उनके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में खतौनी में दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री के फैसले के तहत मंगलवार से पूरे प्रदेश में विशेष वरासत अभियान ‘सबके साथ खड़ी है सरकार’ के नारे के तहत शुरू किया गया है। यह अभियान 18 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान राज्य के सभी 1,08992 राजस्व गांवों में जाकर लेखपाल और कानूनगो कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले ग्रामीणों की अविवादित वरासत उनके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में खतौनी में दर्ज करेंगे। योगी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान में कहीं कोई कमी न रहे, इसके लिए अपर मुख्य सचिव (राजस्व) मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि कोरोना महामारी से मृत भू-स्वामियों की अविवादित वरासत उनकी विधवा सहित विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तत्काल दर्ज किया जाना है।

शासन स्तर से यह भी निर्देश दिया गया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृत भू-स्वामियों की विधवा से किसी भी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी। लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा आवश्यक विवरण एकत्र कर वरासत दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। जिन निराश्रित विधवा की आजीविका का कोई साधन नहीं है और आवास की भी समुचित सुविधा नहीं है, उनके पक्ष में अभियान चलाकर उनकी पात्रता के अनुसार कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि के पट्टे आवंटित किये जायेंगे।

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आवास की पात्रता होने पर ग्राम्य विकास विभाग की मदद से आवास का निर्माण कराया जायेगा। 18 जुलाई तक हर हाल में यह कार्य पूर्ण होगा। मंडलायुक्त इसकी सतत निगरानी करेंगे। प्रत्येक जिले में चलाये गये अभियान से संबंधित जानकारी 20 जुलाई तक शासन को उपलब्ध करानी होगी। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले ग्रामीण की विधवा जिसके पास रहने के लिए आवास और जीविका चलाने के लिए रोजगार नहीं है को कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जायेगा।

विशेष वरासत अभियान के तहत राज्य के 22 हजार ,लेखपाल और ढाई हजार से अधिक कानूनगो राज्य के 1,08992 राजस्व गांवों में जाकर कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले ग्रामीणों की अविवादित वरासत उनकी विधवा सहित विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तत्काल दर्ज खतौनी में उसे दर्ज करेंगे। बीते साल दिसंबर में मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी विवादों का संज्ञान लेते हुए लंबित वरासत के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए  वरासत अभियान चलाया था। ग्रामीण इलाकों में वरासत के उक्त अभियान को हाथों हाथ लिया गया था। बीते साल 15 दिसंबर से इस वर्ष 15 मार्च तक चले उक्त वरासत अभियान में 9,02576 लोगों की वरासत विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में दर्ज कर उसे खतौनी में दर्ज किया गया था। इस अभियान के चलते भूमि संबंधी विवादों में कमी आयी।

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