आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है । दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। सोमनाथ भारती कल जेल से रिहा होंगे।
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट ने AIIMS में मारपीट मामले में दोषी सोमनाथ भारती को दोषी पाया था और दो उनको साल की सुनाई थी । सोमनाथ भारती को कल जेल भेजा गया था।
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AIIMS के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये गए आप नेता व पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी । इस पर आज बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को जमानत दे दी है।
क्या था मामला
साल 2016 में एम्स के एक सुरक्षा अधिकारी ने दिल्ली के एक थाने में सोमनाथ भारती के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था । सोमनाथ भारती को दंगा कराने, अवैध रूप से लोगों को जुटाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दोषी मानते हुए राऊज एवेन्यू की कोर्ट ने उन्हें 2 साल जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी ।