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डॉ कफ़ील को बड़ी राहत, निलंबन आदेश पर रोक

dr. kafeel khan

dr. kafeel khan

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ कफील अहमद खान के 31 जुलाई 19 को पारित निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से 4 हफ्ते मे याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डा कफ़ील अहमद खान की याचिका पर दिया है।

गौरतलब है कि याची 2018 मे महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध था तो उसी समय बहराइच में इंसेफेलाइटिस बीमारी के कारण एक हफ्ते में 70 बच्चो की मौत हो गई तो याची इलाज करने के लिए वहां गया। याची को बिना अनुमति लिए जबरन बच्चों का इलाज करने व सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

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जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि निलंबन के दो साल बाद भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ऐसे में उसका निलंबन वापस लिया जाए। जब एक मामले में निलंबित है तो दूसरे मामले में निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है।

सरकारी वकील का कहना था कि 27 अगस्त को जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है।याची को आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया गया है। सरकार को जांच के दौरान कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है।

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