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मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत

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मुख्तार अंसारी के बेटों की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। मुख्तार के बेटों अब्बास व उमर अंसारी के खिलाफ जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी की जमानत तीन फरवरी को ही मंजूर हो चुकी है।

‌अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई की। आरोप है कि याचीगण ने गाजीपुर में गजल नाम से होटल बनाने के लिए जिस जमीन का बैनामा करवाया उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी और बेचने वालों को वह जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था।

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जमीन सरकारी थी जिसके दस्तावेजों में हेरफेर कर बैनामा करवाया गया। याचीगण का कहना था उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है। उनकी कोई गलती नहीं और न ही किसी प्रकार का अपराध हुआ है।

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