पटना। बिहार में बेकाबू होते कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। एक अगस्त से 16 अगस्त तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा।
बिहार गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले इलाकों में एक अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के तहत देश में नाइट कर्फ्यू से छूट दे दी है। हालांकि बिहार में एक अगस्त से 16 अगस्त के बीच नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं इस दौरान शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं रहेगी। धार्मिक स्थल भी राज्य में बंद रहेंगे। किसी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। हालांकि कुछ समय के लिए सार्वजनकि पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है।
चीन में कोरोना नियंत्रण की उम्मीद को झटका, 100 से ज्यादा नए मामले आए
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। हालांकि जिन कार्यालयों को पहले से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत मिली हुई है, वह जारी रहेगी।
राज्य में परिवहन विभाग की बसें इन 16 दिन नहीं चलेंगी। हालांकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों के लिए छूट दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में खेती-किसानी से जुड़े कार्यों और इनसे संबंधी दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
राज्य में अभी भी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। रात के 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। इस दौरान केवल मालवाहक वाहनों पर मिलने वाली छूट जारी रहेगी।