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बाइक बोट: धोखाधड़ी मामले में आदेश भाटी की सशर्त जमानत मंजूर

Bike Bot

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी कर निवेशकों के लाखों रुपये हड़पने के आरोप में दादरी गौतमबुद्धनगर के अजीत कुमार उर्फ आदेश भाटी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।

गौरतलब है कि सह अभियुक्त व डायरेक्टर संजय गोयल की मेसर्स इनोवेटिव प्रमोटर्स लि कंपनी में ढाई लाख निवेशको के 3500 करोड रूपये लगे है । जिसकी ईडी जांच चल रही है। दादरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची का कहना है कि वह कंपनी डायरेक्टर नहीं है। उसका कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उसने बाइक वोट स्कीम में पैसा लगाया है। अभी तक उसे कोई लाभ नहीं मिला है। वह खुद पीडित है। उसे कंपनी ने चेक दिये थे लेकिन कैश नहीं कराये है। पुलिस के सामने अपराध स्वीकार करना साक्ष्य मे ग्राह्य नहीं है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई सबूत नही है।

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सरकार का कहना था पैसा याची के खाते मे जमा हुआ लेकिन उसने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। कंपनी ने रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है।

दोनो पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने डेढ़ साल से जेल मे बंद याची की सशर्त रिहाई का आदेश दिया है।

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