कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू (Bikru) गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग (Vikas Dubey Gang) ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं, कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम दुर्गेश की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने मामले में लंच पूर्व सुनवाई करते हुए तीस आरोपियों में सात आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
बिकरू कांड: 23 आरोपियों पर दोषसिद्ध, थोड़ी देर में आएगा फैसला
इनमें प्रशांत उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन, संजू उर्फ संजय दुबे, सुशील तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, बालगोविंद और रमेश चंद्र को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।