वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुकाए गए आयकर रकम को लेकर खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद ट्रंप को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, ट्रंप ने पिछले 15 साल में 10 साल तक कोई आयकर नहीं भरा है।
ट्रंप जिस वर्ष राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुए और उसके बाद व्हाइट हाउस में अपने पहले वर्ष के दौरान उन्होंने संघीय आयकर के तौर पर महज 750 अमेरिकी डॉलर (55,243 रुपये) का भुगतान किया। यानी कि वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में केवल 750 डॉलर का आयकर अदा किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में रविवार को प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई है।
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ट्रंप ने दावा किया है कि साल 2018 में उन्हें 4.74 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति तब है, जब उन्होंने इसी वित्तीय वर्ष में 43.49 करोड़ डॉलर की कमाई की है। वहीं, ट्रंप ने अपने व्यापार में भारी नुकसान को दिखाया और 7.29 करोड़ डॉलर का आयकर रिफंड हासिल किया। इसको लेकर पिछले एक दशक से वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वह यह मुकदमा हारते हैं, उन्हें 10 करोड़ डॉलर चुकाने पड़ सकते हैं।
वहीं, व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने इस खबर को फेक न्यूज (गलत खबर) बताकर खारिज करते हुए कहा था कि वह करों का भुगतान करते हैं हालांकि उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैंने आयकर अदा किया है और आप इसे जल्द ही मेरे आयकर रिटर्न में देखेंगे। यह अभी ऑडिट में चल रहा है और यह लंबे समय से ऑडिट में है।
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ट्रंप संगठन के वकील एलन गार्टन ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट में ज्यादातर तथ्य सही नहीं हैं। गार्टन ने टाइम्स को बताया, सारे नहीं तो भी अधिकतर तथ्य सटीक नहीं प्रतीक होते। उन्होंने समाचार संस्था को दिए एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने संघीय सरकार को व्यक्तिगत करों के तौर पर लाखों डॉलर दिए हैं और इनमें 2015 में उनकी उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद भी लाखों डॉलर व्यक्तिगत करों के तौर पर अदा किए गए।