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रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Rita Bahuguna Joshi

Rita Bahuguna Joshi

लखनऊ। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रीता जोशी के अलावा चार और लोगों को भी दोषी माना है। कोर्ट ने छह महीने तक निगरानी में रहने का आदेश दिया।

उन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। आदेश के तहत उन्हें 30 दिन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होना होगा। बीजेपी नेता पर समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है।

17 फरवरी 2012 को कांग्रेस की तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी रहीं रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi ) चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही थीं। उन्होंने चुनावी सभा बजरंग नगर इलाके में की थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने लखनऊ के थाना कृष्णानगर में FIR दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने जारी कर दिया था गिरफ्तारी वारंट

लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले महीने 21 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए रीता बहुगुणा समेत 5 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था। जानकारी के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी के अलावा राम सिंह यादव, संजय यादव, मनोज चौरसिया और प्रभात श्रीवास्तव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2012 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

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