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दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये भाजपा विधायक

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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape) के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषी करार दिया है। उन पर सजा का निर्धारण 15 दिसंबर को होगा। उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई कर रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया। चार नवंबर 2014 को तत्कालीन प्रधान पति रामदुलारे गोंड जो अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं, के खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म (Rape) कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था।

इस मामले में आठ दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया।

अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई कर 15 दिसंबर को उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। अगर सजा दो साल से ऊपर की होगी तो दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। हालाकि 15 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही इसका निर्धारण हो सकेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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