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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की तत्काल सुनवाई करने से किया इंकार

Bombay High Court refuses to urgently hear actress Kangana Ranaut

Bombay High Court refuses to urgently hear actress Kangana Ranaut

बॉलीवुड ने हाल ही में पासपोर्ट रिन्यू करने की अपील की थी। जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जिसमें भारतीय पासपोर्ट अथॉरिटीज से पासपोर्ट रिन्यू करने की अपील की गई थी। ये पासपोर्ट सितंबर 2021 में एक्सपायर होने वाला है और कंगना को अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए हंगरी जाना है। हाईकोर्ट का कहना है कि आवेदन अस्पष्ट है और कंगना ने सारी डीटेल्स देने की तत्परता नहीं दिखाई, इसके अलावा उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PAI) को भी पार्टी के तौर पर एड नहीं किया है।

साथ ही कंगना को HC ने इजाजत दी है कि आवेदन में सुधार करें और अथॉरिटी को भी इसमें जोड़ें। आवेदन पर सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख दी गई है। बता दें कि न्यायाधीश प्रसन्न वरले और सुरेंद्र तावड़े की खंडपीठ को कंगना के आवेदन पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट द्वारा बताया गया था कि पासपोर्ट अथॉरिटी के एक आदेश के कारण आवेदन में सारी जानकारी नहीं दी जा सकी है। इसके बाद कोर्ट ने कंगना के वकील से अथॉरिटी का रिफ्यूजल ऑर्डर दिखाने को कहा था।

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कोर्ट के रिफ्यूजल ऑर्डर मांगने पर कंगना के वकील ने बताया कि पासपोर्ट अथॉरिटी की आपत्ति उनके पास लिखित में नहीं है क्योंकि एक्ट्रेस को जुबानी कहा गया था कि वो हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर आएं। बता दें कि कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल 2020 अक्टूबर में बांद्रा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की अपील लेकर हाईकोर्ट के पास गई थीं।

 

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