मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी हैै। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को झटका माना जा रहा है। पिछले वर्ष आरे में इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद इसे कांजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया था। अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकार्ट ने ‘मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण'(एमएमआरडीए) को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
Bombay High Court stays the Metro car shed project at Mumbai's Kanjur Marg, asks MMRDA to maintain status quo https://t.co/geidLOApiR
— ANI (@ANI) December 16, 2020
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आरे में सुरक्षित वन भूमि पर शेड बनाने के कड़े विरोध के बाद मुंबई के कांजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड का निर्माण होना था। अब महाराष्ट्र सरकार शेड निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर 15 अक्टूबर, 2020 को जारी आदेश वापस लेने को तैयार हो गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी। राज्य सरकार ने कहा था कि मुम्बई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार था, बावजूद इसके राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने को तैयार है।
इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार नहीं है। इसे खारिज किया जाना चाहिए। मुंबई के निजी डेवलपर गोराडिया ने भी एमएमआरडीए के कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को तुरंत रोकने की मांग की थी।