Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

बीच सड़क पर गर्लफ्रेंड को पीटने पर प्रेमी को 2 साल की सजा, कोर्ट ने कहा- इसे नहीं रोका तो ये…

Jail

Jail

मुंबई। महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक जगहों पर भी देखी जाती है। मुंबई की एक कोर्ट ने बीच सड़क लड़की से मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को 2 साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि अदालत इसे महिलाओं पर और गंभीर अपराध करने से रोकना चाहती है। विशेष न्यायाधीश प्रीति कुमार (घुले) ने कहा, “आरोपी की माँ एक विधवा है। लेकिन वह एक के बाद एक लड़कियों से प्यार के जाल में फंसाता है और प्यार के नाम पर लड़की को पीटने की हद तक चला जाता है। जब लड़कियां उससे संबंध रखने से इनकार करती हैं तो वह उनके साथ मारपीट करता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो वह किसी भी हद तक चला जाएगा। उसे महिलाओं पर अधिक गंभीर अपराध करने से रोकने के लिए 2 साल के कठोर कारावास (Jailed) की सजा देना जरूरी है।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि 17 साल की पीड़िता और 22 साल का आरोपी एक ही इलाके में रहते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। जब लड़की को पता चला कि आरोपी एक साल तक जेल में रहा है तो वह उससे बचने लगी। आरोपी लगातार उसके संपर्क में आने का प्रयास करता था। इसी साल 4 फरवरी को लड़की ने फोन कर उससे ब्रेकअप कर लिया। हालांकि, आरोपी ने जोर देकर कहा कि वह उससे आखिरी बार मिल ले। इसपर दोनों ने 5 फरवरी को चर्चगेट पर मिलने का फैसला किया।

धोखे का आरोप लगाकर लड़की से मारपीट

वह अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंची तो आरोपी ने उसका फोन छीन लिया और चेक करने लगा। आरोपी ने दावा किया कि वह उसे धोखा दे रही है, और इसके बाद उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि, दोस्तों ने हस्तक्षेप किया और तय किया कि वे सभी हाजी अली जाएंगे और वहां इस मुद्दे को सुलझाएंगे। वहां जाने के लिए निकलते हुए लड़की रास्ते में आरोपी के साथ नहीं बैठी, इसलिए वह नाराज हो गया और उससे यह साफ करने को कहा कि वह रिश्ते में रहना चाहती है या नहीं। इस पर लड़की ने साफ जवाब दिया ‘नहीं’। इसके बाद बुरी तरह भड़के शख्स ने उसके साथ और मारपीट शुरू कर दी और उसे कोलाबा ले गया। यहां से लड़की ने अपने मामा को अपनी लोकेशन बता दी तो उन्होंने आकर उसे बचाया। वे कोलाबा पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई।

सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना

पुलिस ने उस समय का सीसीटीवी फुटेज बरामद किया जब आरोपी और लड़कियां हाजी अली के रास्ते में थीं। इस फुटेज में लड़की के साथ मारपीट की एक घटना कैद हो गई थी। हालांकि,  अदालत में आरोपी ने दावा किया कि लड़की नाबालिग नहीं है और लड़की नहीं बल्कि वह खुद रिश्ते को तोड़ना चाहता था क्योंकि उसने लड़की को किसी और लड़के के साथ देखा था। आरोपी ने दावा किया कि लड़की ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपना रिश्ता जारी नहीं रखा तो वह उसे झूठा फंसा देगी।

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज रेप का मामला

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ दो अन्य मामले दर्ज थे जिसमें एक आरोप बलात्कार का भी था। दोनों मामले प्रेम प्रसंग के समान थे जिसमें बलात्कार का आरोप लगाया गया था लेकिन आरोपी जमानत पर था। अभियोजन पक्ष ने हमले के सीसीटीवी फुटेज की ओर इशारा किया और मांग की कि इससे सख्ती से निपटा जाए क्योंकि इससे भविष्य में गंभीर अपराध हो सकता है जहां कोई और महिला आगे इसका शिकार बन सकती है। पीठ ने आगे यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई किसी पर आपराधिक बल का प्रयोग नहीं कर सकता है।

Exit mobile version