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BPSC ने जारी की हेडमास्टर भर्ती की आयु सीमा

BPSC

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नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग ( BPSC ) ने राज्य के उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्‍यापक के 6421 पदों पर भर्ती को लेकर एक अहम नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस भर्ती के आयु संबंधी नियमों को लेकर है। आयोग ने कहा है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा का बंधेज नहीं है लेकिन 1 अगस्त 2021 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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बीपीएससी ( BPSC ) ने नोटिस में आगे कहा, ‘उपरोक्त शिक्षकों को छोड़कर सीबीएसई , आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए उम्र 1 अगस्त 2021 को कम से कम 31 वर्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त 2021 को अनारक्षित (पुरुष) के लिए अधिकतम उम्र 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ष ( पुरुष व महिला) व अनारक्षित (महिला) के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष तथा एससी व एसटी (पुरुष व महिला) के लिए अधिकतम उम्र 52 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन 1 अगस्त 2021 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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उपरोक्त नियमों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन सुधार कर दिया गया है। विज्ञापन की अन्य शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

अभ्यर्थी 28 मार्च 2022 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 4 अप्रैल तक कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

– कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पीजी उत्तीर्ण होना आवश्यक। एससी-एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अंक संबंधी शर्त में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। यानी वह पीजी में 45 प्रतिशत मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं।

– अभ्यर्थी बीएड/ बीएएड/ बीएससी एड पास हो।

– 2012 या उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास हो।

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अनुभव संबंधी योग्यता-

– राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अधीन माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।

– सीबीएसई, आइसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार लगातार सेवा।

– राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा।

– सीबीएसई, आइसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यनूतम आठ वर्ष की लगातार सेवा।

इसके पहले प्राचार्यों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नहीं होती थी। साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होती रही है। पहली बार 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। इस भर्ती में साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

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