लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग शनिवार को एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब शॉपिंग मॉल्स में महंगी और ब्रांडेड शराब-बीयर की बिक्री भी होगी।
आबकारी विभाग ने शनिवार को इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीदादारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमित प्रदान की गई है।
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25 जुलाई को जारी हुए आदेश के मुताबिक, इन दुकानों में इम्पॉर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड को बेचने के अनुमति होगी। इसके अलावा सात सौ रुपए से अधिक कीमत की वोदका और रम भी अब शॉपिंग मॉल्स से आप खरीद सकेंगे। इसके साथ ही एक सौ साठ रुपए से अधिक कीमत वाली वाली बीयर की केन बेचने की अनुमति होगी।
आदेश में बताया गया है कि ऐसी दुकानों की सलाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपए तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्रदत किया जा सकता है। मॉल्स में स्थित शराब दुकानों में अपनी इच्छा मुताबिक, ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान एसी वाली होगी लेकिन यहां पर बैठ के पीने-पिलाने की अनुमति नहीं होगी।