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मुख्तार अंसारी पर हमले में पूर्वांचल के माफिया बृजेश सिंह की जमानत याचिका खारिज

Mukhtar Ansari - Brijesh Singh

Mukhtar Ansari - Brijesh Singh

पूर्वांचल के माफिया बृजेश सिंह  को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 19 साल पहले के केस में अदालत ने माफिया बृजेश सिंह की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है।

बृजेश सिंह पर विरोधी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके काफिले पर हमला करने का आरोप है। माफिया बृजेश सिंह इस समय वाराणसी जेल में बंद है।

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में बृजेश सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी द्वारा 15 जुलाई 2001 को ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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मुकदमे का ट्रायल स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए प्रयागराज में चल रहा है। जमानत अर्जी में मुकदमे के ट्रायल लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह प्रथम ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आरोप है कि मुख्तार अंसारी जब काफिले के साथ मऊ जा रहे थे, तभी दिन में रास्ते में खड़े एक ट्रक में छिप कर बैठे बृजेश सिंह और अन्य लोगों ने ऑटोमैटिक हथियारों से काफिले पर हमला कर दिया। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई।

हमले में मुख्तार के गनर रामचंद्र राय और 2 अन्य की मौत हो गई जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में एक व्यक्ति बृजेश सिंह के गैंग का भी बताया जाता है। बचाव पक्ष का कहना था कि याची पिछले 12 वर्षों से जेल में बंद है। हमले में कारबाइन के इस्तेमाल की बात कही गई है जबकि मृतकों और घायलों को लगी गोलियों में कारबाइन की गोलियां नहीं हैं।

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