उत्तर प्रदेश में बुलंदशदर की पास्को अदालत ने दो महीने 20 दिन में एक नाबालिग बालिका के साथ दूर के रिश्तेदार चंद्रपाल सिंह को दुष्कर्म के जुर्म में आज 20 वर्ष की कैद की सजा दी। अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजक पद्वा ने यहां कहा कि पिछले 25 जून को डीवाई थाने में गांव खुशहलाबाद के एक ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 11 साल की बेटी अपनी छोटी बहन के साथ घर के बाहर चबूतरे पर सो रही थी। रात में दूर का रिश्तेदार जो साधु भेष में गांव में रहता था उसे उठाकर ले गया और दुष्कर्म किया।
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रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बालिका की डॉक्टरी कराई और घटना के दो दिन बाद चंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई स्पेशल जज वीरेंदर कुमार की अदालत में हुई। गवाहों के बयान और मौजूद प्रमाणों के आधार पर जज ने चंद्रपाल सिंह को दुष्कर्म का दोषी माना और सजा सुनाई। वह वर्तमान में जिला कारागार में बंद है।