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‘बुलडोजर जस्टिस मंजूर नहीं, कहीं सभ्य समाज में… ‘, अपने आखिरी जजमेंट में बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़

CJI DY Chandrachud

CJI DY Chandrachud

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर (Bulldozer) एक्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर के जरिए न्याय स्वीकार्य नहीं है। किसी की संपत्ति को नष्ट करके उसे न्याय नहीं दिया जा सकता है। बुलडोजर चलाने की धमकी देकर लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यह कानून की नजर में सही नहीं है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) , जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। तीन जजों की बेंच ने कहा कि अवैध या गैरकानूनी अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले राज्यों को उचित कानून प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है।

घरों को तोड़कर आवाज को नहीं दबाया जा सकता

उन्होंने (CJI DY Chandrachud) कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता। एक इंसान के पास सर्वाधिक सुरक्षा के रूप में अगर कुछ होता है तो वह है घर। हम सुरक्षा उपायों की कुछ न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं जिन्हें नागरिकों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

CJI ने दिया अनुच्छेद 300ए का हवाला

सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर इसकी अनुमति दे दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 300ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाराजगंज में हुए बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाया था। इस दौरान शीर्ष अदालत ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।

जिसका घर तोड़ा है उसे दें 25 लाख- CJI DY Chandrachud

योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है। यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? चंद्रचूड़ ने कहा कि जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे।

आज रिटायर हो जाएंगे CJI DY Chandrachud

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे। 9 नवंबर 2022 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया था। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे।

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