• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया किसानों के हित में फैसला

Writer D by Writer D
19/07/2024
in राजनीति, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय
0
CM Vishnu Dev Sai

CM Vishnu Dev Sai

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai)  की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निणयों की उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों को जानकारी दी है। उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब किसान को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मोवा चौक का नाम अब शहीद भरत लाल साहू के नाम पर होगा। साय सरकार (CM Vishnudev Sai) ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि, किसान को फसल का अधिकतम मूल्य मिलेगा।अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड के कारोबारी ई नाम के जरिए खरीद कर सकेंगे ।उनके लिए यहां पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है।जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र शामिल हैं। नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।

Tags: Chattisgarh NewsCM Vishnu Dev SaiNational newssai cabinet
Previous Post

सीएम साय ने बिजली विभाग काे एक हजार कराेड़ अनुदान देकर राेकी वृद्धि दर

Next Post

पीएम मोदी से सीएम नायब सिंह ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर की चर्चा

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
बिहार

पीएम ने कांग्रेस व राजद की दलाली रोक दी, इसलिए मोदी को गाली देते हैंः योगी

06/11/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से की शिष्टाचार भेंट

06/11/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

विद्युत कर्मियों को सुरक्षा किट वितरित कर किया उत्साहवर्धन: एके शर्मा

06/11/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

सुरक्षा और सेवा दोनों हैं सर्वोच्च प्राथमिकता: एके शर्मा

06/11/2025
CM Dhami inaugurated the “Jan Van Mahotsav”
राजनीति

प्रकृति संरक्षण हमारे संस्कारों में है निहित: मुख्यमंत्री

06/11/2025
Next Post
CM Nayab Singh

पीएम मोदी से सीएम नायब सिंह ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर की चर्चा

यह भी पढ़ें

Donald Trump

मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, शहर में 35 हजार जवान तैनात

04/04/2023
CM Dhami

SDRF कार्मिकों को दी जायेगी प्रोत्साहन धनराशि, धामी ने दिए निर्देश

20/06/2023
CM Yogi

सीएम योगी की अपील, आज के दिन कम से कम एक पौधा आवश्य लगाएं

22/07/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version