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धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

CM Dhami

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देहरादून। धामी मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) की बैठक में पिथौरागढ़-अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने, पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी देने की नीति में संशोधन, भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाने, उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली के प्रख्यापन, बंदी की मौत पर मुआवजा राशि बढ़ाने, पंचकेदार-पंचबद्री के पर्यटन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने सहित कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं पर मुहर लगी है।

मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami)  की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। विधानसभा सत्र की तिथि तय होने के चलते बीफ्रिंग नहीं हुई। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 के प्रख्यापन को मंजूरी मिल है। उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली-2024 व उत्तराखंड नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली- 2024 के प्रख्यापन के संबध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। वहीं, पहाड़ों में पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी देने की नीति में संशोधन किया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए सीएएफ पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि के संबंध में छूट दी गई है।

मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) ने नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक करने का निर्णय लिया गया है।

पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी मिली है। इससे राज्य में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या और राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही राज्य के निवासियों को स्वरोजगार प्राप्त होने के साथ ही राज्य में रिवर्स पलायन होने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में पंच केदार और पंच बद्री को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कराने की कार्यवाही करने के लिए आभा नारायण लांबा एसोसिएट्स का चयन किया गया है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।

कैबिनेट (Dhami Cabinet) ने उत्तराखंड बंदी की मौत पर मुआवजा राशि के भुगतान की नीति (2024) को मंजूरी दी गई है। अब इसके अंतर्गत 2 लाख से 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग ( लिपिकवर्गीय ) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन का निर्णया लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना ) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूर मिली है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन संबंधी शासनादेश संख्या तीन में भाषायी त्रुटि और कतिपय पदों के वेतनमान, ग्रेड वेतन, पदनाम संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट (Dhami Cabinet) के अनुसार पौड़ी जनपद कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन और इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग, सूचना प्राैद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्राैद्योगिकी अनुभाग-2 के अंतर्गत संचालित स्वयतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद(यू-कॉस्ट) में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में छह पद फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया गया है। नगरपालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में किया गया। अन्य पिछड़ा जाति (पूर्व दशम एवं दशमोत्तर) तथा ईबीसी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार की ओर से निर्गत नवीन दिशा निर्देशों को प्रदेश में लागू करने को मजूरी दी गई है।

कैबिनेट (Dhami Cabinet) की बैठक में उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 और उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिनियम के प्राविधानुसार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 और 2021-22 को विधानसभा के पटल रखा जाएगा। बैठक में भूमि अधिनियम 1950, संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी दी गई है। नगरपालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर करने और उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने की भी मंजूरी दी गई है।

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उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल करने की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड खनन(अवैध खान, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किया गया है। अब एक मुश्त योजना(वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुनः लागू करने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई। उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली- 2024 के प्रख्यापन और उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली-2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध व अशक्त आवास गृह के संचालन के लिए कुल सात पदों के सृजन और राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध और अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश करने का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थाई पद सृजित किया गया है।

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