श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ फकीरे राम मंदिर की खरीद फरोख्त को लेकर अयोध्या के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में राय के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दी है। यह मुकदमा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती की तरफ से दायर किया गया है।
बता दें कि राम मंदिर में परकोटा सीधा करने के लिए फकीरे राम मंदिर खरीदा गया था। इसे दूसरी जगह बनवाने के लिए ट्रस्ट ने मंदिर को जमीन व पैसे दिए थे। अब मुकदमा दायर कर यह मांग की गई है कि इस मंदिर को तोड़ा न जाए और यहां भगवान की राग-भोग आरती संचालित रहे।
मुकदमे में फकीरे राम मंदिर के महंत रघुवर शरण, सदस्य राम किशोर सिंह, मंदिर पर दावा करने वाले कृपा शंकर दास, फकीरे राम मंदिर को खरीदने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को इसमें पार्टी बनाया गया है।
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मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता रणजीत लाल वर्मा और तरुणजीत लाल वर्मा ने अपील की थी। अधिवक्ता रंजीत लाल वर्मा और तरुण जीत लाल वर्मा ने ही राम मंदिर विवाद में निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में न्यायालय में पैरवी की थी।