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पूर्व विधायक गजाला लारी और उनके बेटे सहित आठ पर केस दर्ज

Case Filed

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देवरिया। एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने सपा की पूर्व विधायक फसीहा गजाला लारी, उनके बेटे मंजर समेत आठ लोगों के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज (Case filed ) किया है। आरोप है कि पूर्व विधायक के सह पर उनके बेटे ने डरा-धमका कर जमीन का बैनामा करा लिया। इसके साथ ट्रैक्टर व कार हड़पने का भी आरोप लगा है। यह आरोप पूर्व विधायक के ड्राइवर रहे मंसूर आलम ने लगाया है।

मंसूर ने पिछले साल 30 अगस्त को कोर्ट में वाद दाखिल कर न्यायालय को बताया कि वह वर्ष 1996 से 10 अप्रैल 2022 तक पूर्व विधायक गजाला लारी पुत्री तैयब कुरैशी निवासिनी जमुआ नं. 2 थाना सलेमपुर कोतवाली के यहां ड्राइवर था। पूर्व विधायक ने उसे प्रतिमाह 12 हजार रुपये वेतन पर रखा था। 10 जुलाई 2004 तक उसको वेतन मिलता रहा। बाद में पूर्व विधायक ने उसके वेतन को उसके हाथ में देने के बजाय खाते में जमा कराने का बात कही थी। ऐसे में कुछ समय बाद जब मंसूर ने घर का खर्च नहीं चल पाने के कारण सीमेंटेड ईंट उद्योग लगाने की इच्छा गजाला लारी से जताई तो उन्होंने अपने परिचित अजय कुमार सिंह से उनकी जमीन सीमेंटेड ईंट उद्योग के लिए मंसूर को दिलवा दी। इसके बदले मंसूर उनकी खेत की ट्रैक्टर आदि से जुताई-बुआई करता रहेगा। वह तैयार हो गए तब पूर्व विधायक ने दो लाख रुपये की मदद की, जबकि दो लाख रुपये रिश्तेदारों से लेकर चार लाख रुपये में वर्ष 2011 में ईंट उद्योग लगाया।

चालक का आरोप है कि उसकी पत्नी शाहजहां खातून अपनी देखरेख में उद्योग चालाती रही। भूमि के किराए के बदले वह अजय सिंह की बेगारी भी समय निकालकर करता रहा। उद्योग की आय से लोन लेकर वर्ष 2018 में एक ट्रैक्टर, वर्ष 2017 में मारुति कार खरीदा। व्यवसाय में अधिक समय देने के कारण पूर्व विधायक उनसे नाराज हो गईं और अजय से कहकर मंसूर से जमीन खाली करवा ली। इसके बाद मंसूर ने दूसरी जमीन पत्नी के नाम से खरीदी। फिर मंसूर ने पूर्व विधायक से अपना हिसाब करने के लिए कहा। इस पर 12 अप्रैल 2022 को पूर्व विधायक के कहने पर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव निवासी अजय प्रताप सिंह, संदीप सिंह व उनका बेटा मंजर तीन-चार बदमाशों के साथ उसके ईंट उद्योग पर उससे मारपीट की। यही नहीं, पूर्व विधायक के बेटे ने मंसूर की पत्नी शाहजहां खातून को बंदूक के दम पर रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर उद्योग वाली जमीन अपने नाम करा ली।

इस पर जब मंसूर ने सलेमपुर कोतवाली में तहरीर दी तो मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। तब उसने एमपी-एमएलए कोर्ट में गुहार लगाई। मामला को गंभीरता से लेते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट-सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पूर्व विधायक, उनके बेटे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश पर सलेमपुर कोतवाली में पूर्व विधायक गजाला लारी, उनके बेटे मंजूर लारी निवासी जमुआ नम्बर दो थाना सलेमपुर कोतवाली, अजय सिंह पुत्र पंडित सिंह, संदीप सिंह पुत्र कन्हैया सिंह निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना सलेमपुर और चार अज्ञात के विरुद्ध 386, 406, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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