सुल्तानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुलतानपुर सीट से सांसद मेनका गांधी के विवादित बयान पर शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत में परिवाद दर्ज कर लिया है।
सुलतानपुर जिले के अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि सांसद ने गत 10 अगस्त को दुबेपुर ब्लॉक में आयोजित जिला एवं निगरानी समिति के बैठक में यह बयान दिया कि शहर को पूरी बंदी से मुक्त किया जाए और आम आदमी को मास्क लगाने के लिए परेशान न किया जाए।
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इसी बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी ने यह भी कहा था कि व्यापारियों के रात में वाहनों के अनलोडिंग के समय पत्रकार फोटो खीच कर छापते है और व्यापारियों को ब्लैकमेल करते हैं।
इस बैठक में जिलाधिकारी सी. इंदुमती, पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा समेत तमाम अधिकारी और मीडिया के लोग भी मौजूद थे।
अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेश मिश्रा ने श्रीमती गांधी के इस बयान को आधार बनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एमपी, एमएलए अदालत में मानहानि समेत विभिन्न धाराओं में याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
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इस याचिका के स्वीकार होने से श्रीमती गांधी की मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आ रहे है। अब अदालत वादी के बयान के बाद सांसद को तलब करने का आदेश दे सकती है। अदालत के इस निर्णय को लेकर सुल्तानपुर के पत्रकार संगठनों ने खुशी जाहिर की है।
श्री राजेश मिश्र ने बताया कि मेनका गांधी ने पत्रकारों को ब्लैकमेलर कह कर अपमानित किया हैं। सार्वजनिक रूप इस तरह की टिप्पणी करके जिले भर के पत्रकारों को आहत किया हैं।