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पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में SHO पर हत्या का मुकदमा दर्ज

Case Filed

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गोण्डा। पुलिस हिरासत में बुधवार की देर रात्रि हुई मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष व एसओजी प्रभारी को निलंबित कर थानाध्यक्ष के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत (case Filed) किया है।

जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव में बीते 7 सितंबर की रात को हुई झोलाछाप चिकित्सक राजेश चौहान की सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतक राजेश के परिजनों ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज (case Filed) कराया था। इसी हत्या के मामले में बुधवार को पूछताछ के लिए पुलिस के बुलाने पर गांव के ही विद्युत संविदा कर्मी मृतक देवनारायण उर्फ देवा को परिजन व गांव के प्रधान थाने पर लेकर आए थे। परिजनों को अलग बैठा कर पुलिसकर्मी देवा को पूछताछ के लिए थाने के पीछे ले गए। एसओजी टीम व नवाबगंज पुलिस ने करीब आधे घंटे तक मृतक से पूछताछ किया इसी दौरान मृतक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी वह बेहोश हो गया उसे बेहोशी की हालत में पुलिस कर्मियों द्वारा आनन-फानन में जिला अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा बवाल बढ़ता देख मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने आक्रोशित परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिया था।

को मृतक के पिता की तहरीर थानाध्यक्ष नवाबगंज तेज प्रताप सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए एसओजी प्रभारी अमित यादव समेत दोनों को निलंबित कर दिया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई पंचनामा की कार्यवाही में मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में एसओजी प्रभारी व थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है।

परिजनों की तहरीर पर थानाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट की देखरेख में कराए गए पंचनामा में मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। जांच के बाद नाम और धाराएं स्पष्ट होंगी। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

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