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पराली जलाने पर तीन किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, सचिव समेत चार निलंबित

पराली जलाना

पराली जलाने पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के बिधूना क्षेत्र में खेत में पराली जलाने के मामले में तीन किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया वहीं सचिव, लेखपाल, प्रावधिक सहायक और बीट सिपाही को निलंबित किया गया है।

कृषि उपनिदेशक विजय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि आल ओवर इंडिया सेटेलाइट द्वारा जिले का स्पाट देखा गया तो बिधूना क्षेत्र की रूरूगंज चौकी के गांव चंदैया में पराली जलाये जाने की घटना को पकड़ लिया। सूचना जिलाधिकारी अभिषेक सिंह को मिलने के बाद उनके द्वारा मौके की जांच के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी व एसडीओ उप सम्भागीय कृषि अधिकारी राजेश कुमार रावत, उपनिदेशक कृषि विजय कुमार व क्षेत्रीय लेखपाल सरिता देवी को भेजा गया।

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मैप के जरिए गुरुवार को चंदैया गांव में एक खेत की मेड़ पर कुछ घास जली हुई मौके पर पाई गई, जिस पर कृषकों को बुलाकर पूछताछ की, जिन्होंने फसल अवशेष जलाने की बात नकारते हुए घांस-फूस जलाने की बात कही। इसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल सरिता देवी द्वारा बिधूना थाने में किसान गंगाराम पुत्र ज्ञानसिंह, रामसनेही पुत्र गुलाबसिंह व बिक्रम सिंह पुत्र गंगाराम पर पराली जलाने के मामले में दर्ज कराया गया साथ ही 75 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटना को सही पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सचिव, क्षेत्रीय लेखपाल, प्रावधिक सहायक व बीट सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, साथ ही प्रधान पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बाद रुरुगंज के प्रभारी चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार ने गांव गांव जाकर किसानों को खेत में बचे हुए फसल अवशेष न जलाने की हिदायत दी गयी।

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