नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया है। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया था।
इसके बाद सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश कर पांच दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया और शाम को करीब 7 बजे फैसला सुनाया। अब 29 जून को उनकी कोर्ट में पेश होगी।
मैंने सिसोदिया के खिलाफ बयान नहीं दिया- केजरीवाल (Arvind Kejriwal)
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मीडिया में चल रहा है कि मैंने मनीष सिसोदियो पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह बिल्कुल गलत है।’ मैंने कहा था कि हम दोनों निर्दोष हैं। इनका मकसद ही हमें बदनाम करना है।
दिल्ली सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने क्या कहा?
केंद्रीय जांच ब्यूरो के दावों पर अरविंद केजरीवल (Arvind Kejriwal) कहा कि इन्होंने (CBI) सिर्फ इच्छा के बारे में पूछा था। मैंने कहा था कि शराब नीति राजस्व बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी। ठेकों पर लंबी कतारे होती थीं।
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केजरीवाल ने कहा, ‘मैंने मनीष सिसोदिया को निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्होंने पूछा कि शराब के ठेकों का प्राइवेटाइजेशन किस का आइडिया था। मैंने कहा कि मेरा विचार नहीं था।’ उन्होंने कहा कि सिसोदियो बेकसूर हैं। ये आरोप बेतुके हैं।
सुनवाई के दौरान बिगड़ी तबीयत
इससे पहले सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। शुगर लेवल गिरने के कारण उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वो कोर्ट रूम में आ गए। बता दें सीबीआई ने 25 जून को रात में तिहाड़ जेल जाकर केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ की थी। इससे पहले ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।