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लालू का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ, CBI ने जारी किया रिलीज ऑर्डर

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चारा घोटाले में सजायफाता व RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बार कौंसिल ने बड़ी राहत दी है। कौंसिल ने कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी किसी को जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है। कौंसिल के इस आदेश के बाद गुरुवार को लालू यादव का बेल बॉन्ड भरा गया है। इसके बाद CBI कोर्ट ने लालू का रिलीज आर्डर जारी कर दिया है।

लालू के बेलर के तौर पर निशिकांत और राजू गोप हुए कोर्ट में उपस्थित रहें।वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में एम्स में इलाजरत हैं। लालू यादव को 17 अप्रैल को जमानत मिली थी। कौंसिल के इस फैसले का लालू समेत उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो जमानत मिलने के बाद भी बेल बॉन्ड भरने जैसे आदलती कार्यों के कारण बाहर नहीं आ पा रहे थे।

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बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि कई राज्यों के बार कौंसिल कोरोना संक्रमण को देखते हुए वकीलों को अदालती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने का आदेश जारी किया है। ऐसे में वैसे लोगों को परेशानी हो रही है जिन्हें जमानत मिल गई है और बेल बांड, मुचलका और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है।

इस कारण वह जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी किसी का जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है।

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जमानत की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लालू यादव जेल से बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद को 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाले में जमानत मिल गई है, लेकिन अब तक उनकी अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।

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