नई दिल्ली। अगर एनपीएस में आपका टियर-1 अकाउंट है तो आप टियर-2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. इस योजना के तहत एक अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुल सकता है और रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन का लाभ मिल सकता है.अगर कोई एनपीएस के Tier II- Tax Saver Scheme में अपना योगदान देते हैं तो उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है. केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना टियर II- टैक्स सेवर स्कीम की शुरुआत की थी.
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पहले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए दो तरह के एनपीएस खाते खोलने की इजाजत थी. लेकिन अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस योजना के तहत तीन पेंशन अकाउंट खोलने की इजाजत होगी. टियर-2 अकाउंट वॉलिंटरी सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इसमें निकासी पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. लेकिन अब सरकारी कर्मचारी टियर-2 अकाउंट के तहत टैक्स बेनिफिट वाला तीसरा अकाउंट खोल सकते हैं. इसका लॉक-इन पीरियड तीन साल है. यानी इसमें जमा होने वाले पीएफ पीएफ की रकम में आप तीन साल तक कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं.
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अगर तीन साल के बाद इसमें जमा होने वाली PF की राशि में कोई बदलाव करते हैं तो उसे फ्रेश इनवेस्टमेंट माना जाएगा और उसका लॉकइन पीरियड भी तीन साल होगा. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आप रिटायरमेंट के लिए अधिक बचत करना चाहते हैं और तो टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं.