नई दिल्ली| कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय एक जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। बिजली वितरण कंपनियां ऐसा करने में विफल रहती है, तो उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है।
संस्कृत शिक्षा, नगरीय विकास विभाग व कई अदालतों के लिए 337 नए पदों को मिली मंजूरी
विद्युत मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम 2020 अंतिम चरण में हैं। सभी से चर्चा कर नियमों को अंतिम रुप दे दिया गया है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया है, लॉ मिनिस्ट्री की अनुमति के साथ नियमों को नॉटिफाई कर दिया जाएगा।
उन्होंने उम्मीद जताई के दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नियम लागू किए जा सकते हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा दस्तावेज की जरुरत नहीं होगी। वहीं, वितरण कंपनी को शहरी क्षेत्र में अधिकतम सात दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह के अंदर कनेक्शन देना होगा।