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बदल गए GST के नियम, आज से हुए ये चार बड़े बदलाव

Writer D by Writer D
01/05/2023
in Business
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GST

GST

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नई दिल्ली। आज से नए महीने यानी मई की शुरुआत हो चुकी है। जैसा की हर महीने की शुरुआत में कुछ बदलाव होते हैं, वैसे ही इस बार भी पहली तारीख से कुछ नियम बदल रहे हैं। रसोई गैस की कीमतों में कटौती हुई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से लेकर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) से जुड़े नियमों में हुए बदलाव आज से लागू होने जा रहे हैं। ये ऐसी चीजें जो सीधे आपके फाइनेंस से जुड़ी हैं, तो जान लीजिए एक मई से होने वाले चार बड़े बदलाव के बारें में…

GST के नियमों में बदलाव

एक मई से कारोबारियों के लिए GST में बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए साक दिनों के अंदर ट्रांजेक्शन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा। इसे अनिवार्य बना दिया गया है। अभी तक इस काम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी।

रसोई गैस की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कंपनियों ने इस महीने भी कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपये तक की कटौती की है। पटना, रांची से लेकर चेन्नई तक कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 171.50 रुपये सस्ता हुए हैं। आज से दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपये हो गई है।इससे पहले एक अप्रैल को सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की थी।

म्यूचुअल फंड केवाईसी

मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि निवेशक, उसी ई-वॉलेट (E-Wallet) का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें, जिसका केवाईसी (KYC) पूरा हो। यह नियम एक मई ले लागू हो जाएगा। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं। केवाईसी के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। इन सभी डिटेल्स के साथ केवाईसी के लिए एक फॉर्म भरना होता है।

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PNB के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है। नए नियम एक मई से लागू हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है, तो फिर ट्रांजेक्शन फेल होने बाद बैंक की ओर से 10 रुपये के साथ जीएसटी जोड़कर लिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी है।

Tags: #GST1 MayBusiness NewsLPG CylinderMutual Fundspnb atm
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