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बदल गया फॉर्म 26AS, अब अधिक आसानी के ITR दाखिल पाएंगे टैक्सपेयर्स

आयकर रिटर्न

बदल गया इंकम टैक्स का ये फॉर्म, जानें- टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा

नई दिल्ली। अगर आप आयकर रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में आयकर विभाग ने फॉर्म 26AS में कुछ बदलाव किया है। इस बदलाव की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करना पहले से काफी आसान हो जाएगा।

फॉर्म 26AS में बदलाव

दरअसल, इस फॉर्म में स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) का ब्यौरा होता है। अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सूचना को भी शामिल किया गया है। आसान भाषा में समझें तो संशोधित फॉर्म में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा।

इससे करदाताओं को आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी। करदाता को फॉर्म के जरिए वित्तीय लेनदेन याद रहेगा और आईटीआर दाखिल करते समय उसके पास एक अनुमान पहले से ही तैयार होगा। आपको बता दें कि आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक है।

जानिए फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS में न सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसमें जिक्र होता है।

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अगर आपको किसी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें उसका भी विवरण होता है। बतौर कर्मचारी आपको समय-समय पर ट्रेसेज (TRACES) की वेबसाइट पर फॉर्म 26AS चेक करने की जरूरत है। अगर आपके TDS से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकते हैं। ट्रेसेस की वेबसाइट पर यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है।

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