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सोना खरीदने और बेचने के नियमों में हुआ बदलाव, अब इस डिजिट वाले हॉलमार्क ही होंगे मान्य

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अगर आप 30 मार्च के बाद सोना (Gold) या उसके गहने खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर आपको जाननी बेहद जरूरी है. दरअसल केंद्र सरकार ने सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव कर दिया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा.

मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है. नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. इसके बिना सोना (Gold) और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे. साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी.

सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है. यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था. इसके बाद, सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया. पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया गया. दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया. अब देश 51 और जिलों को इसमें जोड़ा जा रहा है.

क्या होता है HUID नंबर

हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वैलरी की पहचान के लिए होता है. HUID नंबर छह अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है. इसकी मदद से उपभोक्ता को ज्वैलरी से जुड़ी जानकारी मिल जाती है. इसके अलावा ज्वैलर्स को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है.

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