निलंबित आईपीएस अरविंद सेन यादव के खिलाफ फर्जी टेंडर से ठगी मामले में एंटी करप्शन कोर्ट में चार्टशीट दाखिल हो गई है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की है।
13 जून 2020 को इंदौर के एक व्यापारी मनजीत भाटिया उर्फ रिंकू ने राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक मोंटी गुर्जर, आशीष राय, उमेश मिश्रा समेत 13 आरोपियों ने उसे पशुधन विभाग में गेहूं, आटा, शक्कर, दाल की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर ठगा था।
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एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने रिंकू से 9.72 करोड़ रुपए की ठगी की थी। हजरतगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 471, 120 बी, 406, 420, 467, 468 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 में एफ आई आर दर्ज की थी। इस मामले में सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
पुलिस का दबाव पड़ने पर 27 जनवरी 2021 को अरविंद सेन ने इस मामले में सरेंडर किया था, जिसके बाद अरविंद सेन को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ भी की थी। पुलिस की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि अरविंद सेन के खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी और पूछताछ के दौरान अरविंद सेन इसकी सफाई नहीं दे पाए थे।
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जिसके बाद से ही अरविंद सेन की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। अरविंद काफी समय फरार रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हुआ था और 25,000 का इनाम भी रखा गया था। पुलिस का दबाव बढ़ने पर अरविंद सेन ने सरेंडर किया था।