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Chhawla rape-murder case: SC ने तीनों दोषियों को किया बरी, HC ने दी थी सजा-ए-मौत

Gang Rape

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नई दिल्ली। दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की एक लड़की के साथ पहले गैंगरेप (Chhawla rape-murder case) किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला 2012 का था और लड़की उत्तराखंड की रहने वाली थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फैसले को पलटते हुए तीनों को बरी कर दिया है। पीड़िता पक्ष की वकील चारूवली खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। स्थितिप्रग्य साक्ष्यों के आधार पर फैसले में दोषियों को बरी किया गया है। इससे पहले निचली अदालत और हाईकोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस कांड (Chhawla rape-murder case) को जिसने भी सुना था उसकी रूह कांप गई थी। दरिंदों ने लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया था और उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया था। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट ने रवि कुमार, राहुल और विनोद को किडनैपिंग, रेप और मर्डर के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी मानते हुए सजा ए मौत का फैसला सुनाया था। इसके बाद इन तीनों ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों की मौत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि तीनों की मौत की सजा बरकरार रखना है या नहीं। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

रूह कंपा देने वाला मामला

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीनों दोषियो रवि कुमार, राहुल और विनोद को बरी कर दिया। बेहद क्रूरता और झकझोर देने वाले इस मामले में तीनों दोषियों को सजा ए मौत की सजा सुनाई थी।

इन तीनों ने फांसी की सजा बरकरार रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में लड़की के साथ रेप के साथ उसे असहनीय यातना भी दी थी। लड़की को कार में इस्तेमाल होने वाले औजारों से पीटा गया था और उसके शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा गया। इसके बाद जब जल्लादों के कलेजे के ठंडक नहीं मिली तो उसके चेहरे को तेजाब से जलाया दिया।

बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए दिल्ली रह रहा था परिवार

यह केस उत्तराखंड (Uttarakhand) की पौड़ी की रहने वाली एक 19 साल की युवती की किडनैपिंग, रेप और उसकी हत्या से जुड़ा है। साल 2012 में रेप के बाद एक 19 साल की युवती की आंखों में तेजाब डाल दिया गया था।

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जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड का एक परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली में आकर रह रहा था। परिवार की बड़ी बेटी के साथ तीन लोगों ने दरिंदगी कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। रेप के बाद लड़की की आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। खबर के मुताबिक लड़की के पिता एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते थे।

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