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CJI ने यूपी के गैंगस्टर को जमानत देने से किया इंकार, बताया विकास दुबे जैसा खतरनाक

सीजेआई एसए बोबड़

CJI ने यूपी के गैंगस्टर को जमानत देने से किया इंकार, बताया विकास दुबे जैसा खतरनाक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध और अपराधियों को मिलती रही रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यूपी के एक अपराधी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि तुम खतरनाक आदमी हो, तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि विकास दुबे जो जमानत पर ही बाहर था, उसने क्या किया वह सबने देखा।

कोर्ट में एक अपराधी जिसपर 13 मामले दर्ज थे उसने जमानत की अर्जी लगाई। उसे कोर्ट ने जमानत नहीं दी और कहा कि तुम एक खतरनाक आदमी हो। तुम्हें जमानत नही दी जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे है जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं।

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो। हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या हुआ। 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स को जमानत दे दिया गया था। इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है।

सीजेआई एसए बोबड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। सीजेआई ने विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया। विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया।

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गौरतलब है कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया।

सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा था कि हैरानी की बात है इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है।

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