देहरादून। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूती और मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस संबंध में सचिव शिक्षा रविनाथ रमन की ओर से आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने इस अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के साथ शिक्षिकाओं के व्यापक हित में बताया है।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि अतिथि शिक्षिकाओं की इससे संबंधित मांग पर कैबिनेट की ओर से निर्णय लेकर अब इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी इसे अतिथि शिक्षिकाओं के हित में लिया गया निर्णय बताया है।
महानिदेशक शिक्षा को संबोधित पत्र में सचिव शिक्षा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के नियत्रणाधीन विभागों और सस्थानों में विभागीय, बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा वतदर्थ और नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य है।
इस संबंध में शासन की ओर से माध्यनिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियत वेतन पर कार्ययोजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूती अवकाश अनुमन्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।