पटना। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) के बारे में शुरू हुए विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish) की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह के बारे में बोलते हुए नीतीश ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
दरअसल राजद विधायक और अब कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।
बिहार में नीतीश कुमार (CM Nitish) की कैबिनेट का विस्तार 16 अगस्त को हुआ, इसमें 31 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के 16 विधायक थे, आरजेडी के इन विधायकों में कार्तिकेय सिंह भी शामिल हैं, जो कानून मंत्री बने हैं।
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इस बीच दानापुर कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है, जिसमें मोकामा के थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ एक सितंबर तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत का ये आदेश 12 अगस्त का है।