अहमदाबाद। गुजरात में अब मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने तथा अगस्त में जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, मोहर्रम जैसे त्योहार के दौरान लोगों को एक जगह एकत्र होने से रोकने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। मंगलवार से मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपये के बदले 1000 रुपये वसूले जाएंगे। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि मास्क नहीं पहनकर लोगों व परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरे में डालने वाले लोगों पर पूरी सख्ती बरती जानी चाहिए।
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मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मंगलवार, 11 अगस्त से राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना राशि 500 के स्थान पर 1000 रुपये वसूले जाएंगे। रूपाणी ने लोगों से अपील की है कि वे आगामी जन्माष्टमी, गणेश उत्सव व मोहर्रम आदि के जुलूस नहीं निकालें तथा अपने घरों पर रहकर ही उत्सव मनाएं। बाजारों, गली व मोहल्लों में भी भीड़भाड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें।
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वहीं, गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने भी जनता को आगाह किया है कि अगस्त 2020 में सामाजिक, धार्मिक व राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं, इसलिए लोग अपने घरों पर रहकर ही इनको मनाएं। गणेश स्थापना घर पर ही करें तथा घर पर ही उनका विसर्जन करना होगा। गौरतलब है कि गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस के 1078 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई है। गुजरात सरकार के अनुसार, कोरोना वायरस के 14,272 सक्रिय मामलों सहित राज्य में कुल मामले 71,064 हो गए हैं। अब तक कोरोना से राज्य में 2654 लोगों की मौत भी हो चुकी है।